
• बोलेरो पिकअप गाड़ी मं 03 नग भैंस के अवैध तस्करी करत आरोपी मन ल धराय गइस।
• मवेशी मन ल बिना चारा-पानी के क्रूरता से ले जावत रहिन।
• मवेशी मन ल सुरक्षित छुड़ाके गौशाला भेज देय गइस।
• दू आरोपी ल गिरफ्तार करके न्यायिक रिमांड मं भेज देय गइस, एक आरोपी फरार हे।
• मवेशी तस्करी के खिलाफ कबीरधाम पुलिस के सख्त कार्यवाही जारी हे।
कबीरधाम पुलिस मवेशी तस्करी ऊपर असरदार कार्यवाही करत बोलेरो पिकअप गाड़ी मं अवैध रूप ले मवेशी ले जावत आरोपी मन ल धर लेहे। ए बखत 03 नग भैंस ल तस्कर मन के कब्जा ले छुड़ाके सुरक्षित रूप ले गौशाला भेज देय गइस।
जिला पुलिस अधीक्षक धर्मेन्द्र सिंह द्वारा जिला मं होवत सब्बो प्रकार के अपराध ऊपर लगाम लगाय बर समस्त थाना प्रभारी मन ल निर्देश देय गिस। ए निर्देश के पालन मं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पुष्पेन्द्र सिंह बघेल अउ अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अमित पटेल के मार्गदर्शन मं, पुलिस अनुविभागीय अधिकारी बोड़ला अखिलेश कौशिक के देखरेख मं ए कार्यवाही कराय गिस।
दिनांक 20.02.2026 के रात करीब 12:30 बजे थाना बोड़ला पुलिस ल सूचना मिलिस कि तहसील कार्यालय बोड़ला तरफ ले एक बोलेरो पिकअप वाहन क्रमांक सीजी 28 एन 1768 मं मवेशी मन ल क्रूरता से भरके चोरी-छिपे ले जावत हें। सूचना के तस्दीक बर पुलिस टीम मौके मं पहुंचिस। पुलिस ल देखके गाड़ी चालक भाग गिस, जबकी दूसर आरोपी मन मौके मं मिलिन।

पूछताछ मं आरोपी मन अपन नाम बताइन —
चन्द्रशेखर गोयल, पिता ओमप्रकाश गोयल, निवासी अमलडीहा, थाना पण्डरिया, जिला कबीरधाम (छ.ग.)
लक्की उर्फ संदीप टंडन, पिता सुखहरण, निवासी डेरहाकांपा, थाना लालपुर, जिला मुंगेली (छ.ग.)
फरार गाड़ी चालक के नाम दीपू बघेल, पिता होरीलाल, निवासी ग्राम परसाकापा, थाना लालपुर, जिला मुंगेली बताय गिस। आरोपी मन कबूल करिन कि मवेशी मन ल वध खातिर जबलपुर तरफ ले जावत रहिन।
ए मामला मं आरोपी मन के खिलाफ छत्तीसगढ़ पशु परिरक्षण अधिनियम 2004 के धारा 4, 6, 10 अउ पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 के धारा 11 तहत अपराध दर्ज करके दू आरोपी ल गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड मं भेज देय गइस। फरार आरोपी के खोज जारी हे।
ए पूरा कार्यवाही मं थाना प्रभारी निरीक्षक रुपक शर्मा के निर्देशन मं उप निरीक्षक प्रहलाद चन्द्रवंशी, प्रधान आरक्षक 368 मनोज महोबिया, प्रधान आरक्षक 422 नन्हे नेताम, प्रधान आरक्षक 453 उमाशंकर नाग अउ थाना बोड़ला के समस्त स्टाफ के सराहनीय योगदान रहिस।




