कवर्धा, 19 जनवरी 2024। राज्य शासन द्वारा लिए गए निर्णयानुसार छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम, 2012 के अंतर्गत जारी अंत्योदय एवं प्राथमिकता श्रेणी के राशनकार्डा पर माह-जनवरी 2024 से दिसम्बर 2028 तक मासिक पात्रता का चांवल निःशुल्क वितरण किया जाएगा। सामान्य राशनकार्ड, निराश्रित एवं निःशक्तजन श्रेणी के राशनकार्ड में चांवल की उपभोक्ता दर पूर्ववत रहेगी। कलेक्टर श्री जनमेजय महोबे ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अंतर्गत जारी अंत्योदय एवं प्राथमिकता श्रेणी के राशनकार्डां पर आगामी 05 वर्ष तक मासिक पात्रता का खाद्यान्न निःशुल्क वितरण करने के निर्देश अधिकारियों को दिए है।
अपर कलेक्टर श्री इंद्रजीत बर्मन ने बताया कि समस्त शासकीय उचित मूल्य की दुकानों में बैनर, पोस्टर के जरिए माह-जनवरी 2024 से दिसम्बर 2028 तक मासिक पात्रता का चांवल निःशुल्क वितरण तथा ‘‘एक राष्ट्र एक राशनकार्ड योजना‘‘ अंतर्गत संचालनालय द्वारा संलग्न निर्धारित प्रारूप का परिपालन करते हुए यह जानकारी प्रदर्शित कर समुचित प्रचार-प्रसार किया जाएगा। शासन द्वारा जारी निर्देश का परिपालन करते हुए कबीरधाम जिले के समस्त शासकीय उचित मूल्य की दुकानों में विभिन्न माध्यमों से प्रचार-प्रसार कराते हुए मासिक पात्रतानुसार राशनकार्डधारी परिवारों को निःशुल्क खाद्यान्न वितरण किया जाएगा।