कवर्धाछत्तीसगढ़

थाना कवर्धा में दिनांक 15.05.2025 को प्रार्थी मुकेश मरकाम, निवासी ग्राम भीरा, थाना बोड़ला की लिखित शिकायत पर विशेष आसूचना शाखा (Special Intelligence Branch – SIB) कबीरधाम में पदस्थ प्रधान आरक्षक बहादुर सिंह मेरावी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 215/2025 धारा 420, 467, 468, 471, 506(बी) भा.दं.सं. के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है।

थाना कवर्धा में दिनांक 15.05.2025 को प्रार्थी मुकेश मरकाम, निवासी ग्राम भीरा, थाना बोड़ला की लिखित शिकायत पर विशेष आसूचना शाखा (Special Intelligence Branch – SIB) कबीरधाम में पदस्थ प्रधान आरक्षक बहादुर सिंह मेरावी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 215/2025 धारा 420, 467, 468, 471, 506(बी) भा.दं.सं. के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है।

थाना कवर्धा में दिनांक 15.05.2025 को प्रार्थी मुकेश मरकाम, निवासी ग्राम भीरा, थाना बोड़ला की लिखित शिकायत पर विशेष आसूचना शाखा (Special Intelligence Branch – SIB) कबीरधाम में पदस्थ प्रधान आरक्षक बहादुर सिंह मेरावी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 215/2025 धारा 420, 467, 468, 471, 506(बी) भा.दं.सं. के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है।

आरोपी द्वारा आरक्षक पद पर नियुक्ति दिलाने के नाम पर दो व्यक्तियों से कुल ₹8,20,000/- की राशि लेकर फर्जी नियुक्ति आदेश और मेडिकल परीक्षण आदेश व्हाट्सएप पर भेजे गए, तथा बाद में राशि लौटाने से मना करते हुए गोली मारने की धमकी दी गई।

 

यह स्पष्ट किया जाता है कि आरोपी प्रधान आरक्षक बहादुर सिंह मेरावी पुलिस विभाग की विशेष आसूचना शाखा (SIB) में पदस्थ हैं तथा इनकी नियुक्ति जिला कबीरधाम की जिला पुलिस में नहीं है।

कुछ समाचार माध्यमों में “कवर्धा पुलिस” या “कबीरधाम पुलिस” के नाम का उल्लेख किया जा रहा है, जो तथ्यात्मक रूप से गलत है।

अतः सभी से अनुरोध है कि आपके द्वारा जारी किए जा रहे समाचार में कबीरधाम पुलिस या कवर्धा पुलिस का नाम शामिल नहीं करें।

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