कवर्धा -: समाचार आज लोगों के लिए अति आवश्यक हो गया है लिहाजा अखबार और टीवी जीतनी तेजी से लोगों के जहन में बस गई है,उतना ही तेजी से सोशल मीडिया भी हर हाथ में अपनी पैठ जमा चुकी है आजकल हर हाथ में मोबाइल है और मोबाइल में वाट्सअप, टियुटर,फेसबुक,इंस्टाग्राम,हर मोबाइल धारक आज इन साफ्टवेयर का भरपूर उपयोग किया जा रहा है इसी का प्रयोग समाचार के लिए किया जा रहा है!आज सभी समाचार संपादक इन प्लेटफार्म का अच्छा उपयोग करते हुए न्यूज नेटवर्क संचालन कर रहे हैं!पर न्यज नेटवर्क पोर्टल में भी आर.एन.आई.की तरह आई टी एक्ट लागू होता है।
कोई भी आई टी एक्ट कानून का उल्लघंन करते पाये जातें हैं तो आईपीसी की विभिन्न धारा के तहत कार्यवाही किया जा सकता है जिसमें 3 साल के कारावास एवं अर्थ दंड का प्रावधान है ज्ञात हो दिनांक 26 जुन 2024 को मिलन यादव द्वारा इच्छा मृत्यु एवं यादव समाज द्वारा प्रताणित करने के आरोप पर कलेक्टर को ज्ञापन मामले का समाचार न्यूज प्लस 36 ने खबर प्रकाशन किया और उक्त घटना को संज्ञान लेकर जिला प्रशासन ने कार्यवाही भी किया और मिलन यादव के आवेदन पर विचार कर अनुविभागीय अधिकारी कवर्धा द्वारा स्थगन आदेश दिया है पर उक्त न्यूज प्लस 36 के समाचार को टेंग कर UNA न्यूज नेटवर्क के संपादक सौरभ नामदेव ने फेक बताते हुए आई टी एक्ट का उल्लघंन किया है।
जो निंदनीय है आपत्ति जनक कृत्य है!इसका पत्रकार काफी नाराज़गी ज़ाहिर किया है और आवश्यक बैठक जिला प्रेस क्लब में बुलाई गई जिसमें पत्रकारों ने किसी भी न्यूज चैनल या पोर्टल के समाचार को टेंग कर फेक बताना अपराध बताया और और दंडित किया जाना उचित बताईं गईं इसलिए न्यूज प्लस 36 के संपादक जिनके छवी पर नुकसान करने का कार्य करने वाले सौरभ नामदेव के खिलाफ कोतवाली कवर्धा में लिखित आवेदन देकर रिपोर्ट दर्ज कर कार्यवाही करने आवेदक के साथ श्रमजीवी पत्रकार संघ के जिला अध्यक्ष अमिताभ नामदेव जिला प्रेस क्लब के जिला अध्यक्ष प्रकाश वर्मा व अन्य पदाधिकारी व सदस्य बड़ी संख्या में आवेदक न्यूज प्लस 36 के संपादक डां.एम.डी.मिर्जा के समर्थन करते थाना में उपस्थित होकर आवेदन प्रस्तुत किया है ज्ञापन सौंपते हुए थाना प्रभारी को कहा गया सिघ्र अपराध दर्ज कर उचित कार्यवाही करने की मांग की गई है ।