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अप्रैल ले जून 2026 तक राशन मं चांवल के एकमुश्त आबंटन, 30 अप्रैल तक वितरण पूरा करे के निर्देश

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संपादक -: विजय कुमार धृतलहरे

दिनांक 17/03/2026

रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार के खाद्य, नागरिक आपूर्ति अउ उपभोक्ता संरक्षण विभाग ह सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के तहत अप्रैल ले जून 2026 तक राशन कार्डधारी मन ला चांवल आबंटन अउ वितरण बर महत्वपूर्ण निर्देश जारी करे हे।

जारी आदेश के मुताबिक, अंत्योदय, प्राथमिकता, निराश्रित अउ निशक्तजन राशन कार्डधारी परिवार मन ला तीन महीना (अप्रैल, मई, जून) के चांवल एकमुश्त आबंटन कर दीस गे हे। ए चांवल के भंडारण 31 मार्च 2026 तक सभी उचित मूल्य दुकान मं पूरा करे के निर्देश दे गे हे।

विभाग ह कहिस हे कि आबंटित चांवल के वितरण 30 अप्रैल 2026 तक अनिवार्य रूप ले पूरा करे जाही। साथे, सामान्य राशन कार्डधारी मन ला हर महीना के हिसाब ले अलग-अलग राशन सामग्री जइसने चांवल, शक्कर अउ नमक के वितरण जारी रही।

सरकार ह ये घलो निर्देश दे हे कि अप्रैल महीना मं तीन महीना के चांवल वितरण के जानकारी उचित मूल्य दुकान मन मं साफ-साफ प्रदर्शित करे जावय अउ मीडिया के माध्यम ले जनता तक पहुंचाय जावय।

ई-पॉस मशीन के माध्यम ले बायोमेट्रिक सत्यापन के बादे राशन वितरण करे जाही अउ हितग्राही मन ला रसीद देना अनिवार्य कर दीस गे हे।

अप्रैल महीना मं “चांवल उत्सव” मनाय के घलो निर्देश दे गे हे, जिहां निगरानी समिति के मौजूदगी मं राशन वितरण होही। खाद्य, राजस्व अउ सहकारिता विभाग के टीम मन पूरा प्रक्रिया के निगरानी करहीं।

विभाग ह कड़े निर्देश दे हे कि चांवल के कोई घलो गड़बड़ी या दुरुपयोग पाए जाए त कड़ी कार्रवाई करे जाही, जेन मं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत कार्रवाई शामिल होही।

कुल मिलाके सरकार ह ये सुनिश्चित करे चाहत हे कि सही हितग्राही तक समय मं राशन पहुंचे अउ वितरण प्रक्रिया पारदर्शी ढंग ले होवय।

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