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मतदाता सूची का शुद्ध होना लोकतंत्र की मजबूती का आधार– कलेक्टर श्री गोपाल वर्मा 

निर्वाचक नामावली विशेष गहन पुनरीक्षण-2025 (एसआईआर) का प्रशिक्षण आयोजित

निर्वाचक नामावली विशेष गहन पुनरीक्षण-2025 (एसआईआर) का प्रशिक्षण आयोजित

 

बीएलओ, सुपरवाइजर और ईआरओ को दी गई तकनीकी जानकारी, वर्ष 2003 और 2025 की मतदाता सूची के मिलान की प्रक्रिया समझाई गई

 

कवर्धा 14 सितंबर 2025। भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली के निर्देशानुसार छत्तीसगढ़ राज्य में निर्वाचक नामावलियों के विशेष गहन पुनरीक्षण-2025 (एसआईआर) किया जाएगा। इस प्रक्रिया के अंतर्गत वर्ष 2003 के (एसआईआर) की मतदाता सूची तथा वर्ष 2025 की मतदाता सूची का मिलान किया जाएगा। कलेक्टर श्री गोपाल वर्मा के मार्गदर्शन में स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल कवर्धा में विशेष गहन पुनरीक्षण-2025 के संबंध में बीएलओ, सुपरवाइजर एवं ईआरओ को प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

कलेक्टर श्री गोपाल वर्मा ने बताया कि निर्वाचक नामावली का विशेष गहन पुनरीक्षण निर्वाचन आयोग का अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है। मतदाता सूची का सही और शुद्ध होना लोकतंत्र की मजबूती का आधार है। इसलिए इस कार्य में किसी प्रकार की लापरवाही या उदासीनता की कोई गुंजाइश नहीं है। उन्होंने कहा कि बीएलओ, सुपरवाइजर और ईआरओ को निर्वाचन कार्य को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता मानकर गंभीरता से करना चाहिए। उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग की विश्वसनीयता इस कार्य की सफलता पर टिकी है। इसलिए प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी अपने कर्तव्यों का पालन जिम्मेदारी के साथ करें। कलेक्टर ने प्रशिक्षणार्थियों से कहा कि यदि किसी स्तर पर किसी भी प्रकार का संशय उत्पन्न होता है तो तुरंत अपने उच्च अधिकारियों से समन्वय कर उसका निराकरण करें।

   कलेक्टर श्री गोपाल वर्मा ने कहा कि निर्वाचन कार्य में पारदर्शिता और शुद्धता सर्वोपरि है। सभी अधिकारी-कर्मचारी पूर्ण निष्ठा और लगन के साथ कार्य करें, ताकि मतदाता सूची शुद्ध, त्रुटिरहित और पारदर्शी बने। प्रशिक्षण सत्र का संचालन रिटर्निंग अधिकारी श्री संदीप साहू, सहायक रिटर्निंग अधिकारी श्री परमेश्वर मंडावी एवं श्री प्रमोद चंद्रवंशी ने किया। उन्होंने विशेष पुनरीक्षण की प्रक्रिया, दस्तावेजों के सत्यापन और सूची मिलान की तकनीकी बारीकियों की जानकारी दी। साथ ही प्रशिक्षण में व्यावहारिक पहलुओं पर विशेष जोर दिया गया।

प्रशिक्षण के दौरान बताया गया कि भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली के निर्देशानुसार छत्तीसगढ़ राज्य में निर्वाचक नामावलियों के विशेष गहन पुनरीक्षण-2025 (एसआईआर) संपन्न कराया जाना है। इसके तहत वर्ष 2003 के (एसआईआर) की मतदाता सूची एवं वर्ष-2025 के मतदाता सूची के मिलान किया जाना है। उन्होंने बताया कि बीएलओ 2003 की मतदाता सूची और 2025 की मतदाता सूची एक साथ सामने रखें। 2003 के प्रत्येक मतदाता का नाम क्रमवार 2025 की मतदाता सूची में खोजें नाम मिल जाने पर 2003 की मतदाता सूची में निशान (√) लगाएं। संबंधित मतदाता का नाम 2025 की मतदाता सूची में मिला है वहां “A” का निशान लगाएं। यदि मतदाता का नाम 2025 कि मतदाता सूची में है किन्तु 2003 कि मतदाता सूची में नहीं है लेकिन उनके माता या पिता में से किसी एक का नाम भी 2003 की मतदाता सूची में है तो 2025 की मतदाता सूची में उसे “B” का निशान लगा कर चिन्हांकित किया जाये। कुल मिलान हुए मतदाताओं की संख्या A और B का योग होगा।

इस दौरान बताया गया कि वर्ष 2003 में उन मतदाताओं का नाम नहीं रहा होगा जिनकी उम्र 18 वर्ष से कम रही होगी, यदि कोई व्यक्ति उस समय 17 वर्ष का रहा होगा तो आज 2025 में उसकी उम्र लगभग 35 वर्ष होगी, ऐसी स्थिति में 2025 की मतदाता सूची में ऐसे मतदाता जिनकी उम्र 35 या इससे कम दर्ज है निश्चित रूप से 2003 की मतदाता सूची में नहीं होंगे अतः शुरुआत में ही 2025 के मतदाता सूची में 35 से कम वर्ष के मतदाताओं को चिन्हित कर लें तो इससे मिलान की जरूरत नहीं है। इसके अतिरिक्त, कम संख्या वाले मतदान केंद्रों (500 से 700 मतदाता) के बीएलओ जल्दी कार्य समाप्त कर अन्य अधिक मतदाता वाले केंद्रों में सहयोग करेंगे। प्रत्येक 10 बीएलओ की निगरानी उनके सुपरवाइजर करेंगे, जिससे कार्य की गति और गुणवत्ता सुनिश्चित की जा सके। कलेक्टर ने सभी बीएलओ, सुपरवाइजर और ERO को इस अभियान को युद्धस्तर पर समयबद्ध तरीके से पूर्ण करने के लिए प्रेरित किया।

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