कवर्धा, 06 जून 2022। कलेक्टर श्री रमेश कुमार शर्मा के निर्देशानुसार जिले में महिला एवं बाल विकास विभाग, जिला बाल संरक्षण इकाई, पुलिस विभाग एवं पंचायत की टीम द्वारा लगातर बाल विवाह रोकने के लिए कार्यवाही एवं जागरूक किया जा रहा है। इसी तारतम्य में कबीरधाम जिले के थाना चिल्फी अंतर्गत सुदूर वनांचल गांव में एक नाबालिग बालक का विवाह कराए जाने की सूचना मिलने पर महिला एवं बाल विकास विभाग जिला बाल संरक्षण इकाई, पुलिस विभाग एवं पंचायत की टीम ने तत्परता से नाबालिक के घर संयुक्त रूप जाकर बालक की उम्र संबंधी दस्तावेजों का परीक्षण किया। जिसके अनुसार बालका की आयु 16 वर्ष पाया गया, जो कि बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के अनुसार विवाह योग्य उम्र से कम है।जिला बाल संरक्षण अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग श्री सत्यनारायण राठौर ने नाबालिक बालक के विवाह योग्य उम्र 21 वर्ष होने के पश्चात ही विवाह करने के लिए बालक एवं उनके परिजनो को समझाइस दिया। बाल विवाह रोकथाम दल में श्री जय सिंह मरावी डीएसपी एवं नोडल अधिकारी विशेष किशोर पुलिस इकाई ने नाबालिक बालक व उनके परिवार एवं स्थल पर उपस्थित लोगों को जागरूक करते हुए बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के बारे में बताया। जिसमें 21 वर्ष कम उम्र के लड़के और 18 वर्ष से कम उम्र की लड़की के विवाह को प्रतिबंधित किया गया है तथा कोई व्यक्ति जो बाल विवाह करवाता है, करता है अथवा उसमें सहायता करता है, को 2 वर्ष का कठोर कारावास अथवा जुर्माना 1 लाख रूपये तक हो सकता है अथवा दोनो से दण्डित किया जा सकता है की जानकारी दिया।
संदीप पटेल बाल विवाह प्रतिशेष अधिकारी ने बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 की विस्तृत जानकारी देते हुए कम उम्र में विवाह होने से बालक बालिका एवं उनके भविष्य एवं दाम्पत्य जीवन में आने वाले परेशानियों व समास्याओं के बारे में बाताये साथ विवाह रोकने हेतु हिदायत दिया गया। बाल विवाह रोकथाम दल द्वारा नाबालिक के परिवार जनो को काफी देर समझाने के बाद मौके पर पंचनामा तैयार कर नाबालिक बालक को बाल कल्याण समिति के आदेशानुसार बालगृह भेजा गया। इस कार्यवाही के दौरान सत्यनारायण राठौर जिला बाल संरक्षण अधिकारी, जय सिंह मरावी डीएसपी पुलिस विभाग, संदीप पटेल बाल विवाह प्रतिशेष अधिकारी, जागेश्वर पटेल सचिव, गोरेलाल यादव सरपंच, देवकली झारिया कोटवार, कार्यकर्ता, मितानीन, पंचगण, ग्रामवासी एवं डायल 112 की टीम व पुलिस बल उपस्थित थे