नगर पंचायत पांडातराई के अध्यक्ष श्री फिरोज खान के विरोध 12 पार्षदों के द्वारा लगभग 4 माह पूर्व अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था जिसका निराकरण माननीय उच्च न्के विद्वान न्यायाधीश श्री पार्थ प्रीतम साहू के बेंच द्वारा दिनांक 26 9 2023 के आदेश पर निराकृत किया गया ।
फिरोज खान के द्वारा अपने वकील सरफराज खान के द्वारा अविश्वास प्रस्ताव की अधिसूचना को चैलेंज करते हुए स्टे की मांग की गई जिससे माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा डिसमिस कर दिया गया एवं उपाध्यक्ष एवं पार्षद के द्वारा अपने वकील श्री सुनील साहू एव रविंद्र शर्मा के माध्यम से मांग की गई थी कि अविश्वास प्रस्ताव पर जल्द विधिपूर्वक कार्यवाही हेतु श्रीमान कलेक्टर महोदय कबीरधाम को निर्देशित किया जाए।
उनकी रिट याचिकाएं माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा स्वीकृत की गई अब बहुत ही जल्दी वोटिंग की तिथि तय होने के बाद स्थिति स्पष्ट होगी माननीय उच्च न्यायालय के आदेश से नगर की जनता मैं खुशी एवं उत्साह का वातावरण व्याप्त है लेकिन इस बात की भी चर्चा है कि अविश्वास प्रस्ताव जैसे संवैधानिक मामलों पर चार-चार माह का समय लगता है और पार्षदों को माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर का सहारा लेना पड़ता है तीन-तीन याचिकाएं लगाई जाती हैं।