*कबीरधाम जिले के यातायात पुलिस द्वारा 24 लापरवाह नशे में धुत्त वाहन चालकों/ बिना लाइसेंस के वाहन चलने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध धारा 185 व धारा 3/181 के तहत कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष किया गया प्रस्तुत।*
*24 वाहन चालकों के विरुद्ध अलग-अलग कार्यवाही कर, कुल 1,60,000/ रुपये का जुर्माना किया गया।*
कबीरधाम पुलिस अधीक्षक डॉ. अभिषेक पल्लव द्वारा जिले के यातायात के बढ़ते दबाव को कम करने तथा वाहन दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने हेतु जिले के यातायात शाखा प्रभारी एवं थाना/चौकी प्रभारियों को निर्देशित किया गया है। कि रोड पर चलने वाले वाहन चालकों को जागरुक कर यातायात के नियमों की जानकारी प्रदान करें, साथ ही लापरवाही पूर्वक वाहन चलाकर स्वयं के साथ-साथ जिले वासियों के जान माल का नुकसान करने वाले लापरवाह नशे में धुत वाहन चालकों के विरुद्ध मोटर व्हीकल एक्ट के तहत उचित धाराओं पर कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करें। जिससे लापरवाही पूर्वक नशे की हालत में तथा बिना उचित दस्तावेज के वाहन चलाने वाले वाहन चालकों पर अंकुश लगे साथ ही वाहन दुर्घटनाओं में भी कमी लाया जा सके कहा गया है। जिस पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री हरीश राठौर के मार्गदर्शन पर यातायात प्रभारी रक्षित निरीक्षक श्री महेश्वर सिंह द्वारा अभियान चलाकर लगातार जागरूकता के साथ-साथ लापरवाही पूर्वक वाहन चलाने वाले वाहन चालकों पर मोटर व्हीकल एक्ट के तहत चालानी कार्यवाही किया जा रहा है। उक्त कार्यवाही के दौरान लापरवाही पूर्वक नशे के हालत में तथा बिना ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन चलते पकड़े गये, कुल 24 वाहन चालकों पर मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 185 तथा धारा 3/181 के तहत उचित वैधानिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जिस पर माननीय न्यायालय द्वारा क्रमशः 5000/ रुपये, तथा 5000+5000=10000/ रुपये, का अलग-अलग प्रकरणों में कुल जुर्माना 1,60,000/ रुपये किया गया है। यह कार्यवाही कबीरधाम जिले में लगातार जारी रहेगा।
*यातायात प्रभारी रक्षित निरीक्षक श्री महेश्वर सिंह* द्वारा जानकारी देते हुये बताया गया कि अगर कोई व्यक्ति नशा करते हुए या नशे की हालत में गाड़ी चलाते हुये पकड़ा जाता है, तब वह अपने साथ दूसरों की सुरक्षा के साथ भी खिलवाड़ कर रहा होता है, जोकि कानूनन अपराध है।
आमतौर पर वाहन चलाना बहुत से लोगों के लिए बेहद जरूरी होता है, क्योंकि इससे उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में सुविधा और स्वतंत्रता महसूस होता है। एक जगह से दूसरी जगह जाने की सुविधा से जीने का तरीका आसान हो जाता है। अक्सर, गाड़ी चलाना सीखना और उसके बाद वैध ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करना भी आम लोगों के जीवन की बड़ी उपलब्धि होती है।
लेकिन, गाड़ी चलाना एक जिम्मेदारी भी है, गाड़ी चलाते समय सभी ट्रैफ़िक नियमों का पालन करना बेहद जरूरी होता है, खास तौर पर शराब पीकर गाड़ी न चलाना सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। वाहन चालक को सुनिश्चित करना चाहिए कि उनका कोई गलत फैसला और गलत व्यवहार कहीं दुर्घटना का कारण तो नहीं बन रहा या दूसरों के जीवन को खतरे में तो नहीं डाल रहा। जीवन बहुत अनमोल होता है, इसलिए गाड़ी चलाते समय आपको यह ध्यान होना चाहिए कि घर पर कोई आपका इंतजार कर रहा है। व्यक्ति को हर वक्त ट्रैफ़िक नियमों का पालन करना चाहिए, और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनकी वजह से कहीं दूसरों का जीवन खतरे में तो नहीं पड़ रहा। और सबसे जरूरी बात यह है कि आपको नशा कर गाड़ी चलाने से बचना चाहिए। नशा कर गाड़ी चलाना गैर कानूनी है, मोटर वाहन अधिनियम के सेक्शन 185 के मुताबिक, शराब पीकर या ड्रग्स लेकर गाड़ी चलाना गैरकानूनी है। अगर 100एम.एल. खून में 30एम.जी. से ज्यादा एलकोहल की मात्रा पाई जाती है, या फिर चालक के खून के नमूने में ड्रग्स की मौजूदगी पाई जाती है, तो भारतीय कानून के अंतर्गत उस व्यक्ति को माननीय न्यायालय द्वारा दंड दिया जा सकता है, और उसे जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। इसलिए कृपया सतर्क रहें, जागरूक बने और यातायात नियमो का पालन सदैव कर स्वयं तथा औरों की जिंदगी को बचाने के अभियान में कबीरधाम पुलिस/यातायात पुलिस का सहयोग करें।