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दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल का कारावास:इस मामले में छत्तीसगढ़ राज्य की ओर से बेमेतरा के विशेष लोक अभियोजक सतीश वर्मा ने पैरवी की

नवागढ़ क्षेत्र में हुए दुष्कर्म के विशेष मामले में सुनवाई करते हुए संदेह से परे सिद्ध होने पर फास्ट ट्रैक कोर्ट (पॉक्सो) के पीठासीन अधिकारी स्पेशल जज संजय अग्रवाल ने 29 मार्च को फैसला सुनाया। उन्होंने अभियुक्त सतपाल बंजारे पिता लोकनाथ बंजारे निवासी ग्राम भैंसामुड़ा, थाना नवागढ़ को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही अर्थदण्ड से भी दण्डित किया। इस मामले में छत्तीसगढ़ राज्य की ओर से बेमेतरा के विशेष लोक अभियोजक सतीश वर्मा ने पैरवी की।

घटना अगस्त 2020 की है। बीते 11 अगस्त 2020 को पीड़िता ने पुलिस को लिखित शिकायत की कि वह तालाब से नहा कर वापस आ रही थी, तभी अभियुक्त सतपाल बंजारे पिता लोकनाथ बंजारे अपने किराना दुकान से निकलकर आया और उसका हाथ पकड़कर अपने घर के कमरे में ले गया व दुष्कर्म किया। इसी दरम्यान गांव के कुछ लोगों के आने पर अभियुक्त उसे छोड़कर भाग गया। पीड़िता की शिकायत के आधार पर अभियुक्त सतपाल बंजारे के खिलाफ प्रथम दृष्टया अपराध पाए जाने पर थाना नवागढ़ में भादवि की धारा 376 समेत धारा 8, 12 पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया।

पीड़िता से पूछताछ की गई व उसका मुलाहिजा भी कराया गया। इस मामले में अभियोजन की ओर से 9 गवाहों व साक्षियों के कथन कराए गए। इस मामले में विशेष कोर्ट ने अभियुक्त सतपाल बंजारे पिता लोकनाथ बंजारे को भादवि की धारा 376(2)(जे) की दोषसिद्धि पर 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। उन्होंने अभियुक्त पर 1000 रुपए अर्थदण्ड भी लगाया। इसके अलावा धारा 4 लैंगिक अपराधों से बालकों को संरक्षण अधिनियम 2012 की दोषसिद्धि पर भी 20 वर्ष के कठोर कारावास व 1000 रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया।

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