
प्रदेश में 902 प्रबंधक वर्ष 1988-89 से वन विभाग के अधीन प्राथमिक लघु वनोपज सहकारी समितियों में कार्यरत हैं जो अपने नियमितिकरण का मांग निरंतर करते आ रहे हैं। प्रबंधक संघ द्वारा अपने पत्र दिनांक 06/03/2025 के अनुसार प्राथमिक लघु वनोपज सहकारी समितियों में लगातार 36 वर्षों से कार्यरत प्रबंधकों को उनके स्वीकृत वेतन मेट्रिक्स में नियमितिकरण एवं अन्य जायज औचित्यपूर्ण मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक निर्णय लेने हेतु शासन प्रशासन से 31/03/2025 त्तक निराकरण करने की अपील की गई है। समयावधि में मांग पूर्ण नहीं होने की स्थिति में प्रदेश में कार्यरत सभी प्रबंधक अपने मांगों के समर्थन में 05/04/2025 से अनिश्चितकालिन आंदोलन पर चले जायेंगे।
प्रबंधक संघ के प्रांताध्यक्ष रामाधार लहरे द्वारा बताया गया कि छत्तीरागढ़ राज्य लघु वनोपज संघ द्वारा फरवरी 2023 में प्रबंधकों के सम्बंध में विभाग द्वारा विस्तृत प्रस्ताव तैयार कर स्वीकृति हेतु छत्तीसगढ़ शासन को भेजा गया था, जो कि जुलाई 2023 में वित्त विभाग से स्वीकृत हो चुका है जिसमें विभागीय अधिकारियों द्वारा फेरबदल कर संविदा वेतन मेट्रिक्स 7, 8, एवं 9 के स्थान पर संविदा वेतन मेट्रिक्स 5. 6. एवं 7 का आदेश किया गया। जबकि छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ एक त्रिस्तरीय सहकारी समिति हैं. जिसमें पहला छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ मर्यादित रायपुर जो कि प्रदेश में एक है. दूसरा जिला लघु वनोपज संघ जो कि प्रदेश में 31 है तथा प्राथमिक लघु व वनोपज सहकारी समिति जो कि प्रदेश में 902 हैं जिसने छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ एवं जिला लघु वनोपज संघो में कार्यरत सभी अधिकारी कर्मचारी नियमित हैं केवल प्राधगिक लघु वनोपज सहकारी समितियों में कार्यरत 902 प्रबंधक 36 वर्षों से नियमितिकरण की आस में शासन एवं प्रशासन की अडियल रवैया से गंभीर आर्थिक समस्याओं से जूझ रहे है।
प्रबंधक सेवा नियम शासन के आदेशानुसार मई 2016 से प्रभावशील है जिसके तहत प्रबंधकों की नियुक्ति, प्रबंधकों के कर्तव्य एवं दायित्व प्रबंधकों के सेवा पुस्तिका का संधारण, गोपनीय चरित्रावली का अंकन प्रबंधकों का सेवा निवृत्ति एवं प्रबंधकों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही शास्तियां प्रबंधक सेवा नियम में निहित प्रावधानों के अनुसार किये जा रहे हैं किन्तु इसी सेवा नियम के कडिका 07 नियुक्ति हेतु प्रक्रिया के बिन्दु क्रमांक (आईवी) में उल्लेख है कि चयनित अभ्यर्थी एक वर्ष की अवधि तक परिविक्षा पर कार्यरत रहेगा तत्पश्चात उसे नियमित किया जायेगा जो कि आज तक लागू नहीं किया गया। 34-35 वर्षों से कार्यरत प्रबंधक व्यथित होकर कुछ साथियों द्वारा माननीय उच्च न्यायालय का शरण डब्ल्यूपी(स) नो-3049/2016 के माध्यम से ली गई जिसमें माननीय न्यायलय द्वारा अपने आदेश दिनांक 27/02/2020 में प्रबंधकों को नियमितिकरण किये जाने के संबंध में सहानुभूतिपूर्वक विचारण किये जाने हेतू तीन माह का समय निर्धारित किया गया था। जो कि विभाग द्वारा माननीय उच्च न्यायालय को सहमति दिया गया था कि प्रबंधकों के नियमितिकरण हेतू मुख्य सचिव छत्तीरागढ़ शासन के अध्यक्षता में पाँच अधिकारियों की कमेटी बनायी जा चुकी है, को आधार मानते हुए माननीय न्यायालय द्वारा अपने आदेश में इन अधिकारियों का सम्मिलन कराया जाकर शासन स्तर पर प्रबंधकों का नियमितिकरण के संबंध में निर्णय लिया जाना था जो कि आज तक लंबित है इसलिए संघ ने माँग किया है कि हमारी मांग तत्काल पूरा किया जाए नही तो हम 5 अप्रैल से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे