कवर्धाछत्तीसगढ़

पेचकस  से चार लोगों पर प्राण घातक हमला प्रकरण में अशोक साहू को सत्र न्यायालय ने सुनाया आजीवन कारावास।

पेचकस  से चार लोगों पर प्राण घातक हमला प्रकरण में अशोक साहू को सत्र न्यायालय ने सुनाया आजीवन कारावास।

कवर्धा रिपोर्टर-: विजय धृतलहरे

दिनांक 22/11/2025

 

कबीरधाम जिला सत्र न्यायालय ने बहुचर्चित बिरनपुरखुर्द के घटना दिनांक 27/9/2024 को अशोक साहू द्वारा पेचकस से चार लोगों को प्राण घातक हमला किया था जिसमें एक व्यक्ति की मृत्यु 3 घायल हो गए थे उक्त घटना की रिपोर्ट गैंदलाल साहू ने चौकी चारभाटाखुर्द में 27/9/2024 शाम 5 बजे किया रिपोर्ट के आधार पर कवर्धा कोतवाली 89/24 तथा अ.क्र.616/2024धारा 103(1)109,115(2)BNS तहत अपराध दर्ज कर तत्काल मौका रवाना होकर आरोपी अशोक साहू को गिरफ्तार किया और आरोपी अशोक साहू के द्वारा घटना में प्रयोग किए पेंचकस को जप्त कर धारा 118(1)131BNS अतिरिक्त जोड़ कर कवर्धा पुलिस आरोपी अशोक साहू को 28/9/2024 को न्यायालय में पेश किया माननीय न्यायालय घटना का सुनवाई विस्तृत 30/10/2025 को पुर्ण कर फैसला आरोपी अशोक साहू को आजीवन कारावास की सुनाई है।

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