पुत्री की धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या का प्रयास एवं पुत्र का रस्सी से गला घोटकर किया था हत्या।
आरोपी घटना करने के बाद स्वयं जहर खुरानी कर विगत 05-06 दिनो से था अस्पताल में भर्ती।
अस्पताल से डिस्चार्ज होते ही भेजा गया रिमांड पर ।
मामला थाना कुण्डा क्षेत्र अन्तर्गत ग्राम रेहूंटा कला का है कुछ दिन पूर्व आरोपी *रामफल साहू पिता बिसरू साहू उम्र 48 साल निवासी रेहूंटा कला* ने अपने पुत्री मनीषा साहू उम्र लगभग 20 साल का किसी धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या का प्रयास किया था एवं पुत्र बलराम साहू उम्र 06 साल का गला दबाकर हत्या कर दिया था जिस पर *श्रीमान पुलिस अधीक्षक डॉ. अभिषेक पल्लव के द्वारा प्रकरण की गंभीरता को देखते हुये आरोपी को तत्काल पकडने निर्देशित करने एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विकास कुमार (भापुसे) व पुष्पेंद्र बघेल (रापुसे), अनुविभागीय पुलिस अधिकारी पंडरिया पंकज पटेल के मार्गदर्शन* पर थाना प्रभारी महेश प्रधान द्वारा टीम गठित कर घटना स्थल के आपपास क्षेंत्र में आरोपी का तलाश कर रहे थे कि गांव वालों ने आरोपी रामफल साहू पिता बिसरू साहू को ग्राम दूल्लीपार क चेक डेम के पास देखकर पकडा था जिसे गांव वालों द्वारा पूछने पर बताया कि घटना दिनांक की रात अपनी लड़की मनीषा को टांगिया से तीन-चार बार मारा और घर का कुंडी बाहर से लगाकर अपने 06 वर्षीय बेटे बलराम को लेकर गांव के चेक डेम पास खेत में चला गया और रात में ही अपने बेटे बलराम की रस्सी से गला घोट कर हत्या कर दिया और स्वयं जहर खा लिया था l आरोपी के विरूद्ध थाना कुंडा में भारतीय न्याय संहिता की धारा 109 (1) और 103(1) के तहत हत्या का प्रयास तथा हत्या का अलग-अलग अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था।
आरोपी द्वारा जहर सेवन करने से आरोपी को जिला अस्पताल में भर्ती कर उपचार हेतु विगत 05 दिनों से सुरक्षा हेतु पुलिस बल तैनात कर सुरक्षा किया जा रहा था जिसे आज दिनांक 10.09.2024 को जिला अस्पताल कबीरधाम से डिस्चार्ज करने पर थाना कुंडा पुलिस ने आरोपी के निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त हथियार टांगिया को जप्त किया है l आरोपी के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य होने से दोनों प्रकरण में अलग-अलग रिमांड तैयार कर आरोपी रामफल साहू पिता बिसरू साहू उम्र 48 साल निवासी रेहूंटा कला थाना कुंडा जिला कबीरधाम को न्यायिक रिमांड पर जेल निरुद्ध कराया जाता है।